बरेली। बीडीए की प्रवर्तन टीम ने बुधवार को थाना कैंट क्षेत्र मे दो अवैध कालोनियों पर बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त कर दिया। खेतों की जमीन पर बिना नक्शा पास कॉलोनी बसाई जा रही थी। सस्ती जमीन लेकर महंगे प्लॉट बेच रहे थे। दोनों कॉलोनाइजरों को बीडीए ने नोटिस भी जारी किया है। बाकी कई अवैध निर्माण बीडीए के टारगेट पर है। बीडीए उपाध्यक्ष डा. ए मनिकंडन ने बताया कि ओमप्रकाश व अन्य द्वारा लालफाटक रोड स्थित रामेश्वरधाम-1 कालोनी में लगभग 10 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में बिना बीडीए स्वीकृति के भूखंडों का चिन्हांकन, सड़क और बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जा रहा था। वही ठाकुर महावीर सिंह व अन्य द्वारा भी कैंट क्षेत्र में करीब 7 हजार वर्गमीटर भूमि पर बिना अनुमति के साइट ऑफिस, सड़क और बाउंड्रीवाल का विकास कार्य किया जा रहा था। दोनों स्थलों पर बीडीए की प्रवर्तन टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। बीडीए की चेतावनी बिना स्वीकृति प्लॉटिंग या निर्माण पूरी तरह अवैध बीडीए अधिकारियों ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के प्रावधानों के तहत बिना स्वीकृत मानचित्र के किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग या निर्माण पूरी तरह अवैध है। भविष्य में किसी भी कानूनी कार्रवाई या परेशानी से बचने के लिए नागरिक भवन या भूखंड खरीदने से पहले उसकी मानचित्र स्वीकृति की जानकारी बीडीए से अवश्य प्राप्त करें। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृति किए गए किसी भी विकास या निर्माण को किसी भी समय ध्वस्त किया जा सकता है और इसका सम्पूर्ण दायित्व निर्माणकर्ता या कॉलोनी संचालक का स्वयं का होगा।।
बरेली से कपिल यादव
