केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पूंजीगत संपत्ति में परिवर्तित इन्वेंटरी के उचित बाजार मूल्य की गणना के नये नियमों को किया अधिसूचित

कटिहार/बिहार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 2018 जो की आयकर ( नौवां संशोधन) नियम, 2018 कहलायेगा के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों में परिवर्तित इन्वेंटरी के उचित बाजार मूल्य के निर्धारण से संबंधित नियमों को अधिसूचित किया है। वित्त अधिनियम, 2018 ने खंड 28 के माध्यम से खंड (के माध्यम से) आयकर अधिनियम, 1961 ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूंजीगत संपत्ति के रूप में इन्वेंटरी के रूपांतरण से किसी भी लाभ और लाभ या पूंजीगत परिसंपत्ति के रूप में इसके उपचार से व्यापार आय के रूप में कर लगाया जाएगा। इसके तहत यह भी प्रदान किया गया है कि इस उद्देश्य के लिए निर्धारित तरीके से निर्धारित रूपांतरण या उपचार की तारीख पर इन्वेंटरी का उचित बाजार मूल्य माना जाने वाला पूर्ण मूल्य माना जाएगा।
गणनाओं के लिए नियम तैयार किए गए जो इन्वेंटरी का उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने का काम करेगा। इसके लिए आयकर अधिनियम 19 62 में एक नया नियम 11 UAB डाला गया है जिससे की इन्वेंटरी के उचित मूल्य निर्धारण में सहायक होगा | ये नये नियम अधिसूचित किया गया और ये 1 अप्रैल 2019 से लागु होगा |

अजय कुमार प्रसाद, कटिहार बिहार

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