कटिहार/बिहार – सर्वोच्च न्यायालय ने आज आधार की वैधता पर अपना अहम फैसला सुना दिया। आधार नंबर की अनिवार्यता और इससे निजता के उल्लंघन पर फ़ैसला लेने के लिए गठित पाँच जजों वाली संवैधानिक बेंच में से तीन जजों ने बहुमत से बुधवार को कहा कि आधार नंबर संवैधानिक रूप से वैध है। पाँच जजों में से जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसे असंवैधानिक माना। फैसला सुनते हुए जस्टिस ए के सीकरी ने इसके सीमाओं का उल्लेख किया और बताया आधार कहाँ जरुरी है और कहाँ नहीं। पैन कार्ड को आधार से जोड़ना जरुरी है ।
ये आपसे आधार नहीं मांग सकते :
लेकिन सीबीएसई, यूजीसी, निफ्ट, कालेज और स्कूल आपसे आधार नम्बर नहीं मांग सकते।
बैक अकाउंट, मोबाइल फोन सेवा प्रदाता आपसे आधार नम्बर नहीं मांग सकते। निजी कम्पनी आपसे आधार नम्बर नहीं मांग सकती। किसी भी बच्चे को आधार नम्बर के बिना सरकारी योजनाओं का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता है।
अजय कुमार प्रसाद, कटिहार