इलाहाबाद-इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस दिलीप गुप्ता की बेंच ने बड़ा फैसला दिया है। हजारों टेट पास नौकरी करने बाले शिक्षक भी बाहर हो जायेगे और नये लोगो को मौका दिया जायेगा। कल 30 मई के इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा डिवीज़न के जस्टिस श्री दिलीप गुप्ता के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त न किया तो, उत्तर प्रदेश से बेसिक शिक्षा से लगभग 50 हजार से अधिक शिक्षकों को बाहर जाना पड सकता है।
जानकारी के अनुसार कल के फैसले की मुख्य बात यह है कि जब आपका TET का रिजल्ट जारी हो तो आपके हाथ मे बीएड , बीटीसी (डीएलएड) की मार्कशीट होनी चाहिए
72825 टेट पास की पहली भर्ती है। 2011 से यूपी में टेट लागू हुआ उसके बाद बीटीसी एव बीएड की उपाधि बालो को टेट पास कर अध्यापक बनना था। लोगो ने बीएड और बीटीसी में प्रवेश लेते ही प्रथम सेमेस्टर पास कर टेट की परीक्षा पास करली और खुली भर्ती में अध्यापक पहले चरण में बन गये। अन्य लोग टेट की तैयारी में ही लगे रहे यहा पर नियमो का अनदेखा कर ऐसे लोगो को नियुक्ति पत्र जारी किये गए कई साल से यह लोग वेतन आदि सुविधा भी ले रहे है। अब कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऐसे लोगो को सेवा से बाहर किया जाना है।
-देवेन्द्र प्रताप सिंह कुशवाहा