नवाबगंज, बरेली। नबाबगंज क्षेत्र के लतीफ खां की हुई हत्या के मामले मे विशेष जज शिवकुमार की विशेष कोर्ट ने हत्यारोपी काले खां, सरवर खां, पप्पू खां व शरीफ खां को सश्रम आजीवन कैद की सजा सुनायी। विशेष कोर्ट ने सभी हत्यारोपियों पर 90 हजार का जुर्माना भी ठोका है। आपको बता दे कि डीजीसी क्राइम सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि कोतवाली नबाबगंज में समुहा गांव के अख्तर खां ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उसके गांव का शरीफ खां उर्फ छोटे लल्ला बदमाश किस्म का है। वह आये दिन क्षेत्र मे लूटपाट करता रहता है। उसके खिलाफ कई मुकदमे चल रहे है। आये दिन पुलिस दबिश देती रहती है। दो-तीन दिन पहले लूट के एक मामले मे भोजीपुरा पुलिस ने शरीफ खां को गिरफ्तार करके को दबिश डाली थी। वह पकड़ा नही गया था। शरीफ खां को शक है कि यह दबिश मेरे भाई लतीफ खां ने डलवायी थी। इसी को लेकर वह मेरे भाई से रंजिश मानने लगा। 26 अप्रैल 2013 की शाम को लतीफ खां अपनी फसल की सिंचाई करके घर वापस जा रहा था। रास्ते मे शरीफ खां उर्फ छोटे लल्ला, काले खां, सरवर खां और पप्पू खां ने असलहों से लैस होकर लतीफ खां को घेर लिया और तमंचों से फायरिंग कर लतीफ खां की हत्या कर दी। इस केस की सुनवाई विशेष जज शिवकुमार की विशेष कोर्ट में हुई। डीजीसी क्राइम सुनीति कुमार पाठक की मॉनिटरिंग में विशेष लोक अभियोजक अवधेश शर्मा, पंकज कुमार और संतोष सिंह ने इस केस की पैरवी की थी।।
बरेली से कपिल यादव