बरेली। संयुक्त आयुक्त उद्योग बरेली मण्डल ऋषि रंजन गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी ऋण योजना है। इस योजनान्तर्गत ऋण हेतु ऑनलाइन पोर्टल diupmsme.upsde.gov.in पर आवेदन कर सकते है। योजनान्तर्गत सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपये की परियोजना तथा उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रूपये तक की परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। जिसके सापेक्ष परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) लाभार्थी को उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदकों को नवीनतम कलर्ड फोटो, आधारकार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, परियोजना का प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा कार्यस्थल निजी होने का प्रमाण पत्र अथवा 07 वर्ष की किरायेदारी होने का अनुबन्ध पत्र आदि संलग्न करना होगा। आवेदकों की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 40 वर्ष से कम होनी चाहिए व न्यूनतम शैक्षित योग्यता हाईस्कूल या समकक्ष पास होना चाहिए। लाभार्थी को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए कोविड-19 में निर्धारित मानकों के अनुसार अनिवार्य रूप से मास्क पहन कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हुए अपने जनपद के जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र (बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर) से किसी भी कार्यदिवस में स्वयं सम्पर्क स्थापित कर सकते है।।
बरेली से कपिल यादव