बरेली। जिले मे कोरोना महामारी से बिगड़ी स्थिति को देखते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार जिले की न्यायाधीश रेणु अग्रवाल के निर्देश पर सभी मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सुनवाई होगी। सचिव न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सत्येंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि बुधवार से जनपद न्यायालय बरेली मे अदालते व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में भी 10ः30 बजे से 12ः30 बजे तक कार्य करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अन्य विविध कार्य जैसे कि रिमांडर बेल बांड आदि 12ः30 बजे से 2ः30 बजे तक किए जाएंगे। न्यायालय में रोटेशन द्वारा न्यायिक अधिकारियों को कार्य का कोर्ट वाइज असाइनमेंट दिया गया है। मा. उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन मे जिला जज बरेली की अदालत का कार्य गुरुवार को एडीजे 6, शुक्रवार को स्पेशल जज पी.सी. एक्ट कक्ष संख्या 1, तीन मई को एडीजे प्रथम, 4 मई को स्पेशल जज ईसी एक्ट कक्ष संख्या 4, पांच मई को स्पेशल जज एंटी करप्शन कक्ष संख्या 6, छह मई को स्पेशल जज पी.सी. एक्ट कक्ष संख्या 1, सात मई को एडीजे 9, दस मई को स्पेशल जज पॉक्सो कक्ष संख्या 1 द्वारा देखा जाएगा। इसी प्रकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बरेली की अदालत के अति आवश्यक कार्य 29 अप्रैल को एसीजेएम 3, तीस अप्रैल को एसीजेएम 4, तीन मई को एसीजेएम 5, चार मई को एसीजेएम 6, पांच मई को एसीजेएम 2, छह मई को एसीजेएम 3, सात मई को एसीजेएम 4 और 10 मई को एसीजेएम 5 के द्वारा किए जाएंगे। उक्त सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल माध्यम से की जाएगी। इसी प्रकार रिमांड अथवा अण्डर ट्रायल बंदियों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों का निस्तारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। अति आवश्यक मामलों के प्रार्थना पत्र विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा जनपद न्यायालय के ईमेल dcbrycovid-19@ gmail.com पर दिए जा सकते है। ई मेल द्वारा दिए गए ऐसे प्रार्थना पत्रों में अधिवक्ता और पक्षकार का मोबाइल नंबर तथा ई मेल की जानकारी देना आवश्यक होगा। अधिवक्तागण JITSI Meet App गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते है।।
बरेली से कपिल यादव