दस हजार बिजली बकायेदारों की संपत्ति नीलाम करने की तैयारी

बरेली। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में पंजीकृत उपभोक्ताओं ने अंतिम तारीख तक भी बकाया बिल जमा नहीं किया। अब पंजीकरण के बावजूद बकाया शुल्क जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की ब्याज माफी नामंजूर कर दी गई है। मार्च के बिल में पूरा ब्याज लगाकर बिल वसूली के लिए कुर्की के आदेश भी होंगे। बिजली विभाग ने नवंबर मे एकमुश्त समाधान योजना लांच की थी। इसके तहत औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थानों को जारी किये कामर्शियल कनेक्शन के नवंबर 2020 तक के बकाया पर ब्याज माफ किया जाना था। बरेली जिले में इस योजना के तहत करीब 14 हजार लोगों ने आवेदन किया। योजना में पंजीकृत होने की अंतिम तिथि 31 जनवरी थी। योजना के तहत शहर में 11975 और ग्रामीण क्षेत्र में 6870 बकाएदार थे। शहरी क्षेत्र में बकाएदार अधिक थे। इस हिसाब से यहां पंजीकरण कराने वालों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले ठीक रही। ग्रामीण क्षेत्र में 60 फीसद लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। वही, शहरी क्षेत्र में 76 फीसद उपभोक्ताओं का पंजीकरण हुआ। करीब 10 हजार उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी अपना बकाया बिल जमा नहीं किया। अब ऐसे उपभोक्ताओं से बकाया बिल के साथ पूरा ब्याज लिया जाएगा। बकाया बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं से वसूली के लिए कुर्की के आदेश भी जारी किए जाएंगे।।

बरेली से कपिल यादव

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