कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन के उल्लंघन पर होगी कार्यवाही

बरेली। कोरोना से बचाव के लिए जारी किए गए नियमों का पालन करने में लापरवाही बरतने पर अब सख्ती की जाएगी। रेलवे अब यात्रियों से कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती से कराएगा। इसके लिए एक मार्च से बिना मास्क यात्रा करने वालों पर जुर्माना ठोका जाएगा। कोरोना महामारी के कारण बंद चल रही रेल सेवा अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। रेलवे ने किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का आग्रह यात्रियों से किया है। रेलवे की ओर से इन गाइडलाइन मे मास्क पहनने और आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने जैसी अहम सलाहे दी जा रही हैं। यात्रा के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए रेलवे अब रेलवे सख्ती बरतने की तैयारी मे है। रेलवे की गाइडलाइन के अनुसार रेलवे स्टेशन पर एंट्री केवल कन्फर्म टिकट के जरिऐ की जा सकेगी। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के लिए भी टिकट दिखाना जरूरी होगा। यात्रियों को यात्रा के समय से करीब 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा ताकि थर्मल स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। यात्रा के दौरान मास्क पहनना जरूरी है। सफर के दौरान आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करना जरूरी है। यात्रा के दैरान कंबल, चादर, पर्दे रेलवे की ओर से मुहैया नहीं कराये जायेंगे। ट्रेन पर चढ़ते समय और यात्रा के दौरान शरीरिक दूरी के नियम का पालन करना यात्रियों के लिए जरूरी है। यदि कोई भी यात्री बगैर मास्क लगाये यात्रा करते हुये पाया जाता है, तो उसे स्टेशन पर उतारकर रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दिया जायेगा। एक मार्च से कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना वसूलने की कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी।।

बरेली से कपिल यादव

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