बरेली। नाजायज संबंधों के शक मे भाभी की हत्या करने वाले देवर की जमानत की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। आरोपी देवर ने नाजायज संबंधों के शक में अपनी भाभी की हत्या कर दी थी। उस समय मृतका का पति बाहर मजदूरी करने गया हुआ था। यह मामला थाना भोजीपुरा क्षेत्र के गांव डहिया का है। मामला 23 अगस्त 2019 में रामेश्वर दयाल अपने छोटे भाई लीलाधर के साथ रहता था। रामेश्वर दयाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह घर से 10 दिन पहले मजदूरी करने दिल्ली गया हुआ था। तभी एक दिन वहन का फोन आया कि आप वापस आ जाओ। यहां पर घटना घट गई है। फोन सुनकर वह आनन-फानन में जब घर वापस आया तो देखा कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। उसने भाई पर आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि भाई लीलाधर ने अवैध संबंधों के शक में उसकी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस ने लीलाधर को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि भाभी के कमरे से रात में एक लड़का बाहर जाता हुआ दिखाई दिया था। विरोध करने पर भाभी ने चुप रहने को कहा और धमकी दी कि अगर मुंह खोला तो उसे भी फंसा देगी। नाजायज संबंधों के चक्कर में उसने भाभी की हत्या कर दी। सरकारी वकील सचिन जायसवाल ने कहा कि आरोपित शराब का आदि है। उसने नागा संबंधों के शक में अपनी भाभी की हत्या की है। वचाव पक्ष ने आरोपित के समर्थन में कहा कि अभियोजन पक्ष ने झूठा आरोप लगाया है। सेशन जज रेणु अग्रवाल ने हत्यारोपी लीलाधर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।।
बरेली से कपिल यादव