प्रयागराज- गोविंद माथुर और न्यायाधीश समित गोपाल ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका संख्या 564/2020 में आदेश जारी किए है।
प्रधानमंत्री के 21 दिन के लॉक डाउन के मद्देनजर इस दौरान न्यायालय नही खुल रहे ऐसे में जिन मामलों में अंतरिम आदेश जारी किए गए थे जिनकी अवधि इस दौरान खत्म हो रही उन्हें 26 अप्रैल तक बढ़ाया जाता है।
क्रिमिनल केस में किसी की जमानत,अग्रिम जमानत या अन्य आदेश अगले 1 माह के लिए आज से बढ़ाये जाते हैं,चूंकि कोई भी कोर्ट नही आ सकता,ऐसे में प्रदेश,जि.प्र.,पालिका,कोई भी ऐसी संस्था किसी भी प्रकार की कोई भी अतिक्रमण हटाने/ गिराने,ध्वस्तीकरण या किसी को बेदखल की कार्यवाही पर एक माह रोक रहेगी और आदेश प्रदेश की किसी भी न्यायालय द्वारा जारी किया गया हो यह आदेश सबपर लागू होगा।
– आशीष कुमार मिश्र एडवोकेट हाईकोर्ट