लखनऊ- यातायात नियमों का पालन कराने वाले पुलिसकर्मियों को इन नियमों का उल्लंघन करना अब ज्यादा भारी पड़ेगा। डीजीपी ने आदेश दिए हैं कि पुलिसकर्मी अगर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसे तय जुर्माने का दो गुना भरना होगा।
एक सितंबर से मोटर यान अधिनियम- 2019 लागू होने के बाद जुर्माने की दरों में काफी इजाफा हुआ है। इसके साथ ही यातायात नियमों का सख्ती के साथ पालन कराने की मुहिम भी चलाई जा रही है। ऐसे में कई पुलिस व यातायात कर्मियों द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डीजीपी ओपी सिंह ने कड़े रुख अपनाते हुए आदेश जारी किए हैं।
आदेश में साफ कहा गया है कि जो प्राधिकारी यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी से अधिकृत है अगर वह इसके उल्लंघन के अपराध का दोषी पाया जाता है तो उस पर इस अधिनियम के तहत लगने वाले जुर्माने का दोगुना भरना होगा। उन्होंने इस संबंध में सभी जिलों के कप्तानों को निर्देश जारी किए हैं।
डीजीपी ने दिए कड़े आदेश: ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसवालों पर लगेगा दो गुना जुर्माना
