आजमगढ़- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जनपद स्तरीय 140 जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम का शुभारम्भ डीएवी इण्टर कालेज के प्रांगण में जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह, मुख्य विकास अधिकारी डी0एस0 उपाध्याय, बीजेपी जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह, नगर पालिका अध्यक्षा आजमगढ़ श्रीमती शीला श्रीवास्तव की उपस्थिति में किया गया। जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जोड़ों के शादी,निकाह के लिए बनाये गये मण्डपों को देखा गया। हिन्दु जोड़ों को विवाह हिन्दु रीति-रिवाज के अनुसार तथा मुस्लिम जोड़ों का निकाह मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 22 ब्लाकों के ग्राम स्तर पर 140 जोड़ों ने प्रतिभाग किया,शामिल हुए जोड़ों के लिए विकास खण्डवार मण्डप बनाये गये थे। जिलाधिकारी ने कहा कि इस कार्यक्रम में हर जाति, धर्म के जोड़े शादी के लिए उपस्थित हैं, तथा उनका अपने-अपने धर्म, रीति-रिवाज के अनुसार विवाह संस्कार सम्पन्न कराया जा रहा है, आज का दिन बहुत ही शुभ है। जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार यादव ने बताया कि 140 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न हुआ। उन्होने बताया कि प्रत्येक जोड़ों को 1 डीनर सेट, यूनाइटेड कूकर 3 लीटर, 2 भगौना, कड़ाही, चिमटा, चलनी, पनिया, श्रृंगारदान, 1 जोड़ी चांदी की पायल, 2 जोड़ी चांदी की बिछिया दिया गया। इसी के साथ ही साथ प्रत्येक जोड़ों को इस अवसर पर शादी को यादगार बनाने के लिए एक-एक पौधा भेंट किया गया।
उन्होने कहा कि 35 हजार रू0 लड़की के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से भेजा जायेगा, तथा 10 हजार रू0 का सामान तथा 06 हजार रू0 खाने-पीने के लिए व्यवस्था किया गया है। सरकार की तरफ से प्रति जोड़ों को 51 हजार रू0 दिया जा रहा है। इस अवसर पर सभी शादी के जोड़ो को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सम्पन्न विवाह का प्रमाण पत्र दिया गया। उप निदेशक समाज कल्याण ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत बताया कि इसके पात्रता के लिए कन्या के अभिभावक उ0प्र0 का मूल निवासी हो, कन्या-कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन अथवा जरूरतमंद हों, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत पात्रता हेतु आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा 02 लाख रूपये जो तहसील स्तर से निर्गत हों, के अन्तर्गत होना चाहिए, या जिलाधिकारी,मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया हो कि लाभार्थी की स्थिति नितान्त दयनीय व वंचित हो, विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो, आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता प्रमाण पत्र, मनरेगा जाॅब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे, अनुसूचित जाति,जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी तथा निर्धारित आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में नगर निगम,नगर पालिका परिषद,नगर पंचायत तथा जोनल कार्यालय पर जमा किये जायेंगे। इस अवसर पर पीडी अभिमन्यु सिंह, डीडीओ रवि शंकर राय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकष सिंह, जिला सूचना अधिकारी डाॅ0 जितेन्द्र प्रताप सिंह, डीएसओ देवमणि मिश्रा, जोड़ों के परिजन तथा संबंधित ब्लाकों के खण्ड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।
रिपोर्ट:-राकेश वर्मा आजमगढ़