*उपजिलाधिकारी हंडिया प्रयागराज को चार माह का दिया समय।
प्रयागराज- शौचालय के मामले में न्यायमूर्ती संगीता चंद्रा ने रामेश्वर नाथ व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य ,के मामले में सुनवाई करते हुए गंभीरता दिखाई, जो मामला इस प्रकार बताया जा रहा है कि फरवरी 2018मे रामेश्वर नाथ व अन्य के द्वारा भू राजस्व संहिता 2006के धारा 116केअन्तरगत बटवारे काआवेदन किया । बंटवारा दाखिल हो ने के कारण शौचालय नहीं बन पा रहा था । शौचालय न हो ने से याची की बड़ी बहू ससुराल आने से साफ मना कर दिया। न्यायालय ने याची की अधिवक्ता आशीष कुमार मिश्र के बहस सुनने के बाद उपजिलाधिकारी हंडिया प्रयागराज को निर्देशित किया कि मामले को चार महीने के भीतर निस्तारित करते हुए शौचालय निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
– आशीष कुमार मिश्र एडवोकेट हाईकोर्ट