- गणेश प्रतिमा के लिए दुकानदारों की गुमटी हटाने और सडक़ के बीच नाला बनाने पर आपत्ति
वाराणसी- राजातालाब में राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के दौरान वहां पुरानी पुलिस चौकी में स्थापित गणेश प्रतिमा को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध दर्ज किया है।ग्रामीणों का कहना था कि गणेश प्रतिमा राजातालाब में पंचक्रोसी परिक्रमा मार्ग पर संगम तालाब के किनारे हैं जो उत्तर की तरफ पड़ता है।अब गणेश जी की प्रतिमा दक्षिण तरफ ले जाई जा रही हैं जो वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी उचित नहीं है। ग्रामीणों का कहना था कि जहां से गणेश प्रतिमा हटाई जानी है उसी के ठीक बगल में पुरानी पुलिस चौकी के पास धर्मशाला है। धर्मशाला के कमरों पर पुलिस वालों ने अवैध कब्जा कर रखा है।लिहाजा धर्मशाला की भूमि पर तालाब के उत्तर तरफ ही नया मंदिर स्थापित किया जाना चाहिए। ग्रामीणों का यह भी आरोप था कि तालाब के पास शंकर जी के मंदिर के पास कई दशकों से लगाई जा रही दुकानदारों की गुमटियां हटाई जा रही हैं जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ है। इन गुमटी के दुकानदारों को वहां से हटाने पर उनके समक्ष रोजगार का संकट हो जाएगा। जबकि भारत सरकार ने पूर्व में ही पथ विक्रेता जीविका जीविका संरक्षण विनियम अधिनियम 2014 के तहत उनके रोजगार को संरक्षित किया है। जब तक गुमटी व्यवसायियों के लिए अन्यत्र व्यवस्था नहीं की जाती तब तक उनके दुकान नहीं हटाए जा सकते। इस सम्बंध मे सामाजिक कार्यकर्ता राज कुमार गुप्ता ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29.09.2009 यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम स्टेट ऑफ़ गुजरात एंड अदर के क्रम में सार्वजनिक जगहों पर होने वाले धार्मिक निर्माण के रोक के खिलाफ निम्न आदेश पारित किये थे |
As an interim measure, we direct that henceforth no unauthorized construction shall be carried out or permitted in the name of Temple, Church, Mosque or Gurudwara etc. on public streets, public parks or other
public places etc.
In respect of the unauthorized construction of religious nature which has
already taken place, the State Governments and the Union Territories shall review the same on case to case basis and take appropriate steps as expeditiously as possible.
In order to ensure compliance of our directions, we direct all the District Collectors and Magistrates/Deputy Commissioners in charge of the Districts to ensure that there is total compliance of the order passed by us. They are directed to submit a report within four weeks to the concerned Chief Secretaries or the Administrators of the Union Territories who in turn will send a report to this Court within eight weeks from today.
जिसका उल्लंघन विभिन्न निर्माण एजेंसियों प्रशासनिक अमलो द्वारा सड़क चौड़ीकरण के बहाने मंदिर की शिफ्टिंग के लिए किया जा रहा है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश की अवहेलना है | माननीय न्यायालय के उपरोक्त आदेश में सड़क चौड़ीकरण व अन्य विकास कार्यों में बाधा बनने वाले मंदिरों को अन्य सरकारी जमीनों पर शिफ्ट करने संबंधी कोई आदेश भारत के किसी भी संस्थान को नहीं दिया गया है |
ऐसा देखने में आ रहा है कि सड़क चौड़ीकरण में बाधा बने मंदिरों को अन्य सरकारी जमीनों पर शिफ्ट कर दिया जा रहा है जो माननीय न्यायालय के उपरोक्त आदेश का जानबूझकर स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है जो अत्यंत गंभीर मामला है और अपराध की श्रेणी में आता है।
प्रतिनिधि मंडल मे सामाजिक कार्यकर्ता राज कुमार गुप्ता, योगी राज सिंह पटेल, सुरेश राठौड़, श्रीनाथ गुप्त, विजयी राम कनौजिया, उस्मान शेख, कृष्णा जायसवाल, प्रदीप कनौजिया, सुरेश, किशन, विनोद आदि लोग उपस्थित थे। इन लोगों ने राजातालाब तहसील में उप जिलाधिकारी को पत्रक देकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
दूसरी तरफ बाजार के ही ग्रामीणों का आरोप था कि सड़क के किनारे बन रहे नाले के निर्माण में अधिकारियों की जगह ठेकेदार की मनमानी चल रही है।क्योंकि ठेकेदार फिर उसी जगह नाला निर्माण की कार्रवाई कर रहा है जहां पहले ग्रामीणों ने विरोध किया था।
रिपोर्टर-:महेश पाण्डेय के साथ (राज कुमार गुप्ता) वाराणसी