कटिहार/बिहार- राजस्थान उच्च न्यायालय ने कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और आयकर विवरणी दाखिल करने में 15 दिनों के विस्तार पर विचार करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति गोवर्धन बरधर की एक खंडपीठ ने राजस्थान कर कंसल्टेंट्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका द्वारा एक आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निहित शक्तियों के अनुसार सीबीडीटी लगातार “फॉर्म नं 3 CD” में और “उपयोगिता” और “स्कीमा” (Utility एंड Schema) में कुछ ना कुछ परिवर्तन अथवा संशोधन कर रहा है जिसका उपयोग कर विवरणी और कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट की ई-फाइलिंग के लिए आवश्यक है | राजस्थान उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने कहा कि, “सीबीडीटी याचिकाकर्ता-एसोसिएशन के प्रतिनिधित्व पर विचार करने और दोनों पहलुओं पर निर्णय लेने की आवयश्कता है |
-अजय कुमार प्रसाद, कटिहार, बिहार