मध्यप्रदेश/शाजापुर- अजाक थाने में दुष्कर्म की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने पर कोर्ट ने पति-पत्नी को सात-सात साल की सजा और कु ल 1 लाख 5 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित कि या। महिला ने पति के कहने पर एक व्यक्ति के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस व्यक्ति का महिला के पति से झगड़ा हुआ था। बाद में दुष्कर्म को लेकर महिला कोर्ट में मुकर गई।
अतिरिक्त लोक अभियोजक शैलेंद्र वर्मा ने बताया कि प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दीपककु मार पांडेय ने दोषी ललिताबाई निवासी ग्राम बिरगोद थाना बेरछा और पति पूंजीलाल पिता भेरूलाल को धारा 195 आईपीसी के तहत 7-7 वर्ष के कठोर कारावास व50-50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
अर्थदंड जमा न कराने की स्थिति में 3-3 माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश भी दिए गए। इसी प्रकार धारा 211 आईपीसी के तहत 3 वर्ष के कठोर करावास व 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित कि या। अर्थदंड जमा न कराने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
गौरव व्यास शाजापुर