नई दिल्ली – अगर आपके पास पुराने, कटे-फटे या रंग लगे नोट हैं और आप इन्हें बदलना चाहते हैं तो ऐसा आसानी से हो जाएगा। रिजर्व बैंक (RBI) ने पुराने नोटों को बदलने के लिए कुछ नियम बना रखे हैं। इन नियमों के के मुताबिक कोई भी अपने कटे-फटे नोट बदल सकता है आरै बैंक ऐसा करने से मना नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुछ नोट ऐसे भी हैं, जिन्हें बदलने के लिए बैंक साफ मना कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं क्या हैं RBI के नियम और कैसे आप बदलवा सकते हैं।
RBI नियमों के मुताबिक, बैंक ऐसे नोट बदलने से इंकार नहीं कर सकते जो मटमैले, फटे या चिपके हों, लेकिन उन पर सभी डिटेल्स साफ दिख रही हों। अगर ऐसे नोट दो हिस्सों में भी हैं तो भी बैंकों को स्वीकार करने ही होंगे। साथ ही रंगे नोट भी बैंकों को बदलने ही होंगे। इसके लिए उस ब्रांच में आपका खाता होना जरूरी नहीं है। बैंकों के साथ-साथ कटे-फटे नोट RBI के ऑफिस में भी चेंज हो जाएंगे।
जमा कर दें अकाउंट में:-
आप चाहें तो पुराने नोटों के बदले नए नोट देने के बजाय उन्हें अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। ऐसा होने पर बैंक उन नोटों को दोबारा पब्लिक के इश्यू नहीं कर सकते।
एक दिन में बदल सकते हैं कितने नोट:-
RBI के मुताबिक एक व्यक्ति एक दिन में ऐसे 20 नोट या फिर अधिकतम 5 हजार रुपये तक के नोट बदल सकता है। लेकिन अगर आप 20 नोटों से ज्यादा या फिर 5000 रुपये से ज्यादा के नोट बदल रहे हैं, तो बैंकों के पास अधिकार है कि वे इसके बदले आपसे सर्विस चार्ज वसूलें।
अगर किसी नोट के 5 टुकड़े हो गए हैं तब:-
अगर किसी नोट के 5 टुकड़े हो गए हैं, तो इन्हें नॉन-चेस्ट ब्रांचेज में ही बदला जा सकता है। ब्रांच में मौजूद संबंधित अधिकारी ऐसे नोटों को जोड़ने की कोशिश करेगा और फिर एक्सचेंज करेगा। लेकिन अगर वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होता है, तो नोट को करेंसी चेस्ट में भेजा जाएगा। ऐसे में व्यक्ति को पुराने के बदले नई रकम 30 दिन के अंदर प्राप्त होगी। वहीं अगर नोट के टुकड़े 5 से ज्यादा हैं तो फिर इन्हें करेंसी चेस्ट में ही भेजा जाएगा।
बैंक ने किया मना तो लगेगा फाइन:-
RBI के नियमों में इस बात का भी उल्लेख है कि अगर बैंक मटमैले, फटे, या गुदे हुए नोट को लेने से मना करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। ऐसे में उन पर 10 हजार रुपए तक फाइन लग सकता है।
अगर किसी नोट पर कोई राजनीतिक स्लोगन लिखा है, या फिर वह गल चुका है, बुरी तरह जला हुआ है या दो नोट आपस में चिपके हुए हैं तो बैंक ऐसे नोट नहीं लेंगे। आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक, ऐसे नोट वैध नहीं होंगे और रद्दी बन जाएंगे। साथ ही अगर कोई नोट जानबूझकर फाड़ा गया है तो वह भी नहीं बदला जाएगा।
सिक्कों पर क्या है नियम:-
अगर आप बैंक में सिक्के जमा कराना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आरबीआई के खास निर्देश हैं। इनके मुताबिक, अगर आप 1 रुपए व उससे ज्यादा कीमत वाले सिक्के जमा करा रहे हैं, तो एक दिन में ऐसे 1000 रुपये तक के सिक्के जमा कर सकते हैं। वहीं, अगर आप 50 पैसे के सिक्के जमा करना चाहते हैं तो एक दिन में आप सिर्फ 20 सिक्के जमा कर सकते हैं। आरबीआई के फरवरी 2018 में जारी सर्कुलर के मुताबिक, यह भी कहा है कि सिक्कों को खुला लेने के बजाय, इन्हें पॉलिथीन में लेना कैशियर और ग्राहकों दोनों के लिए सुविधाजनक रहेगा। एक पॉलिथीन में सिक्कों की संख्या 100 रखी जा सकती है। बैंक इन पॉलिथीन सैशों को काउंटर्स पर रख सकते हैं और ग्राहकों को उपलब्ध करा सकते हैं।