बिजनौर/ शेरकोट- जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी परंतु सीएम योगी के आदेश को ताक पर रखकर नगर में पॉलिथीन का प्रचलन खुलेआम हो रहा है परंतु संबंधित अधिकारी व नगरपालिका इस ओर ध्यान नहीं दे रही।
बता दें कि मुख्यमंत्री के आदेश है कि पॉलिथीन को इस्तेमाल करने पर या तो जेल होगी या फिर जुर्माना लगेगा उत्तर प्रदेश में 50 माइक्रोन से कम की पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसके लिए नगर विकास विभाग को आदेश जारी कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि जो भी पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाएगा उसे दंड दिया जाएगा पॉलिथीन पर बैन लगाने वाला यूपी देश का 19 वां राज्य होगा। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े दुकानदार तक व थोक विक्रेता धड़ल्ले से नगर में पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं वह बेच रहे हैं साथ ही चाय के होटलों पर प्लास्टिक के कप गिलास पॉलिथीन सभी तरह की चीजों का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। एक तरफ सरकार का कहना है कि जो आदेश का उल्लंघन करेगा उस पर ₹50000 तक का जुर्माना या छह माह तक की सजा होगी परंतु नगर में यह सब बातें मुख्यमंत्री की हवाई फायर दिखाई दे रही है। नगर विकास विभाग ने वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनुचित कूड़ा कचरा अधिनियम लागू किया था इसके तहत 20 माइक्रोन से कम की पॉलिथीन के उपयोग पर प्रतिबंध है ।पर्यावरण विभाग की 22 दिसंबर 2015 में जारी अधिसूचना में सभी तरह की पॉलीथिन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई इसी तरह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में 50 माइक्रोन से कम पॉलीथिन को पर्यावरण के लिए खतरनाक बताया इसी मामले में पॉलीथिन के प्रयोग पर प्रतिबंध का मामला हो जिस तरह लेकिन अब शासन ने सभी तरह की संसदों को दूर करते हुए केंद्र सरकार के एक्ट के मुताबिक 50 माइक्रोन से कम की पॉलीथिन को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है नगर की बुद्धिजीवी लोगों ने अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने प्रेस रिपोर्टर सोशल वर्कर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड ने नगर की जनता से अपील की है कि वे पॉलिथीन का इस्तेमाल न करें और बाजार को जाएं तो घरों से थैला लेकर जाएं।
– डी के शर्मा, विकार अंजुम