बरेली। जनपद के थाना प्रेमनगर के चर्चित कैफे कांड में मुख्य आरोपी ऋषभ ठाकुर को सुभाषनगर पुलिस ने जिला बदर कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर की गई इस कार्रवाई के तहत ऋषभ ठाकुर को छह माह के लिए जिले की सीमा से बाहर कर दिया गया है। पुलिस ने उसे चेतावनी दी है कि इस दौरान यदि वह जिले की सीमा मे प्रवेश करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार जिला बदर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई है। घटना 28 दिसंबर 2025 की है। प्रेमनगर क्षेत्र स्थित दि डेन कैफे में एक नर्सिंग छात्रा अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मना रही थी। पार्टी मे दो समुदाय विशेष के युवक भी मौजूद थे। आरोप है कि इसी दौरान ऋषभ ठाकुर अपने कुछ साथियों के साथ कैफे में घुसा और समुदाय विशेष के दोनों युवकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शुरूआत मे दोनों समुदाय विशेष के युवकों समेत तीन लोगों का चालान किया गया था। हालांकि अगले दिन कैफे संचालक की ओर से दिए गए शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस ने मामले की दोबारा जांच की और ऋषभ ठाकुर व उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी ऋषभ ठाकुर ने जनवरी माह मे न्यायालय मे आत्मसमर्पण किया था। कुछ दिन जेल मे रहने के बाद उसे जमानत मिल गई थी। जमानत पर बाहर आने के बाद भी उसकी गतिविधियों को पुलिस संदिग्ध मान रही थी। इसी के चलते सुभाषनगर पुलिस ने उसके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार कर जिला प्रशासन को भेजा। जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद उसे जिला बदर किए जाने का आदेश जारी किया गया।।
बरेली से कपिल यादव
