बरेली। शहर के शाहबाद इलाके के 27 घरों पर चलने वाली बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। डबल बेंच ने नगर निगम के ध्वस्तीकरण आदेश पर दो महीने की रोक लगा दी है। निगम ने इन घरों को अवैध बताते हुए तोड़ने का नोटिस दिया था। नोटिस में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान भी शामिल थे। नगर आयुक्त ने कहा है कि कोर्ट ने सुनवाई अवधि तय की है। बरेली मे 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। वार्ड-54 भूड के शाहबाद कोहाड़ापीर इलाके में निगम की जमीन पर बने अवैध मकानों पर अक्टूबर में ध्वस्तीकरण के नोटिस चस्पा दिए गए। निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर 27 मकानों पर नोटिस चस्पा किए, और साफ चेतावनीदी 15 दिन में खुद कब्जा हटा ले वरना नगर निगम का बुलडोजर चलेगा और एफआईआर भी होगी। इन घरों को नगर निगमने अवैध बताकर ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी किए थे। इसके बाद 27 मकानों के मालिक हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे थे। हाईकोर्ट की डबल बेंच से उनको बड़ी राहत मिली है हाईकोर्ट ने दो माह का समय दिया है। इस अवधि में आवेदक अपना प्रत्यावेदन जमा कर सकते हैं। तब तक नगर निगम वहां कार्रवाई नहीं करेगा।।
बरेली से कपिल यादव
