बरेली। जनपद के थाना बारादरी पुलिस के अनुसार रियल एस्टेट कारोबारी गंगा इन्फ्रा सिटी के डायरेक्टर राजेश मौर्य के खिलाफ बरेली, दिल्ली और मथुरा के अलावा कई अन्य राज्यों में भी धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज है। इन मुकदमों के बारे मे जानकारी जुटाई जा रही है। रियल एस्टेट कारोबार में इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर 200 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले राजेश मौर्य के पिता नगर निगम बरेली मे ट्यूबवेल ऑपरेटर पद से 2015 में सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद से वह यही पर रह रहे हैं। आरोपी भी पिता के साथ ही यहां पर रहता है। आरोपी ने रियल एस्टेट की कंपनी गंगा इन्फ्रा सिटी को पंजीकृत कराकर ग्रीन पार्क कॉलोनी मे कार्यालय बनाया और लोगों को निवेश के नाम पर जाल मे फंसाया। पुलिस जांच मे सामने आया कि आरोपी राजेश मौर्य के खिलाफ बरेली के अलावा दिल्ली, मथुरा समेत कई अन्य जिलों में भी धोखाधड़ी और जालसाजी के मुकदमे दर्ज है। उसकी कंपनी की फ्रेंचाइजी के नाम पर लोगों से दो लाख रुपये सिक्योरिटी मनी लेकर हर महीने 18 हजार वेतन देने का भी लालच दिया गया था। शर्त थी कि हर ब्रांच से सालाना 25 लाख रुपये का निवेश आना चाहिए लेकिन कंपनी तय योजनाओं पर खरी नही उतरी। आरोपी के खिलाफ बरेली मे भी चार एनआई एक्ट के तहत केस चल रहे हैं। जबकि, बरेली के इज्जतनगर, कैंट, कोतवाली, बारादरी समेत अन्य थानों में कई मुकदमे दर्ज है।।
बरेली से कपिल यादव