4 साल से जेल में बन्द पति की जमानत हाईकोर्ट ने की मंजूर

फूलपुर/वाराणसी- फूलपुर थाना क्षेत्र के सिंधोरा बाजार निवासी अब्दुल मन्नान शेख की निकाह शबनम बानो से दिनांक 31/03/2018 को हुई
शादी के बाद से ही दुल्हन बिमार चल रही थी उसी बीच तीन महीने के अंदर दिनांक 11/08/2018 को दुल्हन का इंतकाल हो गया मायके के सहमति से बाडी दफन कर दिया गया नौ दिन बाद पुनः लड़की के पिता ने फूलपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि हमारे लड़की को दहेज के लालच में मार डाला गया है, पुलिस विवेचना शुरू कर दी , बाडी कबरिस्तान से खोद कर पोस्ट मार्डम के लिए भेजा गया, दिनांक 31/08/2018 से पति सलाखों में बन्द हो गया सेसन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दिया कि मृत्यु 7 साल के अन्दर हुआ है इसलिए दहेज हत्या से इंकार नहीं किया जा सकता है
याची ने हाईकोर्ट की शरण ली हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत की बातों को पुष्टि करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दिया.
याची ने दुसरी याचिका दाखिल किया याची के अधिवक्ता आशीष कुमार मिश्र ने दलील दी कि दूल्हन टाइफाइड से बिमार थी इसलिए दहेज हत्या नहीं कहा जा सकता है. बिसरा रिपोर्ट में भी कोई बिस नहीं पाया गया है कैदी चार साल अन्दर हैं .
हाईकोर्ट ने दलील की गंभीरता को समझते ही जमानत याचिका मंजूर कर ली है.

– प्रयागराज से आशीष कुमार मिश्र एडवोकेट हाईकोर्ट

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