बरेली। जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी ने कहा कि लंबित दावों को किसी भी पटल पर लंबित न रखा जाए। इस योजना के तहत जो भी आवेदन पात्र प्राप्त हो उनमें समय से कार्यवाही करते हुए लाभार्थियों को समय से लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने उप जिलाधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से संबंधित मामलों में लेखपाल द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली रिपोर्ट पर आधारित न रहते हुए समय-समय पर मामलों की जांच स्वयं अपने स्तर पर करें, जिससे कि वास्तविक पात्र को ही लाभ मिले। जो पत्रावलियां आपात्र है। उनका पुनः परीक्षण किया जाए। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में ऐसे कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु तथा दिव्यांगता की स्थिति में कृषक के परिवार की सहायता हेतु कृषक की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की धनराशि उसके विधिक वारिसान को दी जाती है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता की स्थिति के अनुसार एक लाख पच्चीस हजार से लेकर दो लाख पचास हजार तक प्राविधान है। उन्होंने कहा कि इस योजना अन्तर्गत कृषक की मृत्यु के दिनांक से 45 दिन के अंदर सम्बंधित उप जिलाधिकारी के कार्यालय में मृतक के वारिसान के साथ आवेदन करना अनिवार्य है। बैठक मे अपर जिलाधिकारी (वि/रा) संतोष बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) वीके सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।।
बरेली से कपिल यादव