प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने बताया है कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा बेघर तथा कचरा उठाने वाले नागरिकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु वेब पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है। उन्होने कहा कि ऐसे नागरिक जिनके पास कोई आवास नही है तथा आश्रयहीन जीवन व्यतीत कर रहे है एवं ऐसे व्यक्ति जिन्हें समुचित पहचान पत्र के अभाव में आधार कार्ड उपलब्ध नही है वे खाद्यान्न वितरण की महत्वपूर्ण योजना से वंचित हो जाते है उनके लिये राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। उन्होने बताया है कि राशन कार्ड निर्गमन हेतु आधार कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है। उन्होने समस्त उपजिलाधिकारियों, समस्त अधिशासी अधिकारियों, जिला पूर्ति अधिकारी, समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं समस्त पूर्ति निरीक्षक को निर्देशित किया है कि सर्वप्रथम ऐसे वंचित व्यक्तियों के प्राथमिकता के आधार पर आधार कार्ड जारी किये जाये। आधार कार्ड निर्गत करने के लिये पहचान हेतु मान्य दस्तावेजों का प्रयोग किया जाये। अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित प्रारूप पर राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार, मान्यता प्राप्त आश्रय गृहों अथवा अनाथालयों के अधीक्षक/वार्डेन, आश्रय गृहों की संस्था के प्रमुख, ग्राम पंचायत के प्रमुख अथवा मुखिया अथवा उसके समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत फोटोयुक्त प्रमाण पत्र भी पहचान पत्र के रूप में मान्य होगें। पात्र व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पहचान पत्र सुलभ कराते हुये आधार कार्ड निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जाये, तदोपरान्त आधार कार्ड के आधार पर राशन कार्ड भी निर्गत किये जाये।
बेघर तथा कचरा उठाने वाले नागरिकों को राशनकार्ड उपलब्ध करायें-जिलाधिकारी
